ओडीएफ प्लस मॉडल गांवों में लाभ प्रदर्शित करने वाली राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता

संक्षिप्त विवरण

पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 14 जून 2023 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच राष्ट्रीय स्तर की फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण 2 के तहत एक ओडीएफ प्लस मॉडल गांव में बनाई गई संपत्ति का प्रदर्शन किया गया है।

यह प्रतियोगिता ओडीएफ प्लस लक्ष्यों के बारे में जागरूकता पैदा करेगी और ग्रामीण भारत में 'सम्पूर्ण स्वच्छता' सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय चरण में अग्रसर होगी, इसमें ग्रामीण नागरिकों और संस्थानों की भागीदारी अनिवार्य है। ग्रामीण जनता को ओडीएफ प्लस के विभिन्न विशेशताओं को बताने वाली लघु फिल्मों के माध्यम से अपने विचारों और रचनात्मकता को साझा करना होगा।

प्रतियोगिता खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भारत में व्यक्तियों और समुदायों की क्षमताओं का लाभ उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो।

इस प्रयास के माध्यम से, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, माईगव के साथ, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, उनकी रचनात्मक क्षमता को उजागर करने, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और स्थायी स्वच्छता आदतों को बनाए रखने के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

भागीदारी और पुरस्कार विवरण के लिए थीम

14 जून 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक राष्ट्रीय स्तर की फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश आगे के मूल्यांकन के लिए डीडीडब्ल्यूएस के साथ तीन सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को साझा करेंगे। इसके बाद, सर्वश्रेष्ठ-योग्य प्रविष्टियों को प्रमाणपत्र, स्मृति चिन्ह और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा:

  1. प्रथम पुरस्कार - 8 लाख रुपये
  2. दूसरा पुरस्कार - 6 लाख रुपये
  3. तीसरा पुरस्कार - 4 लाख रुपये
  4. चौथा पुरस्कार - 2 लाख रुपये
  5. पांचवां पुरस्कार - 1 लाख रुपये

राष्ट्रीय स्तर पर डीडीडब्ल्यूएस द्वारा प्रत्येक जोन में नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

क्रमांक जोन राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश
1 नॉर्थ जोन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब (4 राज्य)
2 नॉर्थ ईस्ट जोन सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश (7 राज्य)
3 सेन्ट्रल जोन छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश (4 राज्य)
4 ईस्ट जोन झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम (4 राज्य)
5 वेस्ट जोन गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान (4 राज्य)
6 साउथ जोन आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना (5 राज्य)
7 केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, पुडुचेरी (6 केंद्र शासित प्रदेश

यदि आप इन विषयों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया एसबीएम पोर्टल और एसबीएम दिशानिर्देश देखें

भागीदारी दिशानिर्देश

  1. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी नागरिक और राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय फिल्म संस्थान पात्र हैं।
  2. अभियान 14 जून 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक चलेगा।
  3. फिल्म प्रविष्टियां अच्छी गुणवत्ता में होनी चाहिए (स्पष्ट एक्शन शॉट्स और उपशीर्षक के साथ उच्च रिज़ॉल्यूशन वीडियो, जैसा लागू हो)।
  4. वीडियो को हस्तक्षेपों के सार को बताना चाहिए और नवाचारों, यदि कोई हो, को उजागर करना चाहिए।
  5. यदि वीडियो में स्थानीय भाषा में अनुभाग/वर्णन है, तो अंग्रेजी/हिंदी में सबटाइटल जोड़े जा सकते हैं।
  6. प्रामाणिकता, गुणवत्ता, उपयुक्तता के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा फिल्म प्रविष्टियों का सत्यापन और मूल्यांकन किया जाना है, और केंद्रीय/राष्ट्रीय पुरस्कारों की समीक्षा और विचार के लिए डीडीडब्ल्यूएस के साथ साझा की जाने वाली अंतिम राज्य-वार शॉर्टलिस्ट की गई प्रविष्टियां हैं।
  7. विचारों के कार्यान्वयन में इनोवेशन या फिल्म में पहले से लागू इनोवेशन को प्रस्तुत करने को अधिक महत्व दिया जा सकता है और प्रविष्टियों को रैंक करते समय महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक के रूप में रखा जा सकता है।
  8. राज्य और जिले अपने स्तर पर शॉर्टलिस्ट की गई प्रविष्टियों को उपयुक्त रूप से सम्मानित करेंगे। इसके लिए SBMG IEC फंड का उपयोग किया जा सकता है।
  9. डीडीडब्ल्यूएस प्रतियोगिता में प्रस्तुत सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रविष्टियों को उपयुक्त रूप से मान्यता देगा।

महत्वपूर्ण तिथियां

प्रारंभ तिथि 14 जून 2023
अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023

नियम और शर्ते

  1. प्रविष्टियां सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं/बोलियों में पात्र हैं।
  2. डीडीडब्ल्यूएस के पास बिना किसी हस्तक्षेप या अनुमति के अपने प्लेटफॉर्म (वेबसाइट, सोशल मीडिया और अन्य) पर भविष्य में उपयोग के लिए सबमिट की गई प्रविष्टियों पर कॉपीराइट होगा।
  3. डीडीडब्ल्यूएस फिल्मों के निर्माण में शामिल किसी भी कानूनी या वित्तीय प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसमें मशहूर हस्तियों, गीतों, फुटेज आदि का उपयोग शामिल है।
  4. प्रतिभागियों को प्रस्तुत प्रविष्टियों के मूल कार्य के बारे में या पुरस्कारों पर विचार करने के लिए प्रामाणिकता/दावे को स्व-प्रमाणित करना होगा।
  5. प्रत्येक फिल्म प्रविष्टि में स्पष्ट वीओ/संवाद/संगीत/गीत आदि होना चाहिए।
  6. प्रत्येक वीडियो का सबटाइटल हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए और किसी भी रूप में कोई राजनीतिक संदेश नहीं होना चाहिए।
  7. प्रतिभागी स्थानीय भूगोल, मुद्दों, विषयों, संगीत/लोक आदि का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं।
  8. प्रविष्टियों में विचारार्थ प्रतिभागी के नाम, संपर्क नंबर, थीम/श्रेणी का स्पष्ट विवरण होना चाहिए।
  9. फिल्म को एक वैध और सक्रिय ईमेल आईडी के साथ यूट्यूब पर अपलोड करना होगा। अपलोड लिंक को www.mygov.in प्रतियोगिता लिंक पर भागीदारी फॉर्म में भरना होगा। वीडियो की अवधि 4 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  10. प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त प्रत्येक विषय/श्रेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों की समीक्षा संबंधित श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए डीडीडब्ल्यूएस, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गठित एक राष्ट्रीय समिति द्वारा की जाएगी।
  11. पुरस्कार विजेताओं और अभिनंदन की घोषणा एक राष्ट्रीय DDWS कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र के साथ की जाएगी।
  12. प्रविष्टियों के पुनर्मूल्यांकन के दावों से संबंधित किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
  13. समिति का निर्णय अंतिम और सभी प्रविष्टियों के लिए बाध्यकारी होगा।
  14. मूल्यांकन के किसी भी स्तर पर, यदि कोई प्रविष्टि दिशानिर्देशों के नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो बिना कोई सूचना दिए प्रविष्टि को मूल्यांकन प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा।